कांग्रेस के विधायकों के केस वापस, भाजपा विधायक को 6 महीने की सजा
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल और तू विधायक सहित 34 पाटीदार नेता आरक्षण आंदोलन के दौरान बिना मंजूरी सभा करने के आरोप से मुक्त कर दिए गए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक राघव जी पटेल को अस्पताल में तोड़फोड़ करने के मामले में 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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मोरबी की टंकारा कोर्ट ने 2017 में बिना मंजूरी सभा करने के मामले में समन जारी कर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल कांग्रेस विधायक ललित कागथरा विधायक ललित बायोसा शहीद रमेश पटेल वरुण पटेल समेत 34 आरोपों से मुक्त कर दिया।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी वकील पूजा जोशी ने राज्य सरकार की ओर से पाटीदार आंदोलन के केस समाप्त करने के आदेश की प्रति सौंपी जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ चल रहे केस को समाप्त कर दिया।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक राघवजी पटेल और उनके साथियों पर जामनगर के ध्रोल कस्बे के अस्पताल में तोड़फोड़ का आरोप था जिसके बाद उनको सजा सुनाई गई।
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